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सुप्रीम कोर्ट का आदेश बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा और नमाज़ के लिए समय तय

जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्यप्रदेश के धार जिले स्थित भोजशाला-कमाल मौला परिसर को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया।अदालत ने 23 जनवरी, शुक्रवार को बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती (वाग्देवी) की पूजा की पूरी अनुमति दी है, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज़ अदा करने की छूट प्रदान की गई है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। दरअसल है की मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में की थी . सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि धार भोजशाला में वसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों होगी. नमाज 1 से 3 बजे के बीच पढ़ी जा सकेगी.नमाज के लिए मंदिर परिसर में ही अलग से जगह निर्धारित होगी. पूजा और नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष पास की व्यवस्था होगी. वसंत पंचमी की पूजा के लिए भी अलग जगह निर्धारित होगी.

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