रांची : रांची लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने राजधानी रांची में 16 मार्च को धारा-144 के तहत दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू की थी। इसकी अवधि पूर्ण होने पर शुक्रवार को एसडीओ ने चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से चार जून की रात 11:00 बजे तक लागू रहेगा।
जिला प्रशासन के मुताबिक इस दौरान किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन और उम्मीदवार के जरिये राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलना वर्जित रहेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा।
इसके अलावा किसी सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर,पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर-पम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना तथा होर्डिंग लगाने पर रोक रहेगा। यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, मरीज के साथ अस्पताल जा रहे तीमारदारों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।