रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद यह रोक फिलहाल रामगढ़ जिले में होने वाली नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन पर लगाई है। इससे पहले हाई कोर्ट देवघर जिले में निकले विज्ञापन पर रोक लगा चुका है। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की। इस संबंध में जगन्नाथ महतो और अन्य आठ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत अब इस मामले में 19 जुलाई को सुनवाई करेगा।