नई दिल्ली : सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में 2000 रुपये प्रति टन की कटौती की है। इस कटौती के बाद घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 5,200 रुपये प्रति टन से घटकर 3,200 रुपये प्रति टन हो गई है। नई दरें शनिवार, 15 जून से लागू हो गईं हैं।
सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक घरेलू स्तर कच्चे तेल पर मौजूदा विंडफॉल टैक्स 5,200 रुपये प्रति टन से घटाकर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। हालांकि, अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को शून्य पर बरकरार रखा गया है। अधिसूचना के मुताबिक नई दरें 15 जून से प्रभावी हो गई है।
उल्लेखनीय है कि 31 मई को घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 5,700 रुपये प्रति टन से घटाकर 5,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। सरकार ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लागू किया था।